
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर ‘रैपिडो’ और ‘उबर’ को राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन की अनुमति दी गई थी। हालांकि, दिल्ली सरकार से कहा गया कि जब तक नई नीति नहीं बन जाती, तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने ‘रेपिडो’ और ‘उबर’ दोनों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपीलों की तत्काल सुनवाई की मांग करने की स्वतंत्रता प्रदान की। दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील की दलील भी दर्ज की कि अंतिम नीति को जुलाई के अंत से पहले अधिसूचित किया जाएगा।

इस साल की शुरुआत में एक सार्वजनिक नोटिस में, दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी थी कि दिल्ली में बाइक-टैक्सी का संचालन नहीं किया जाएगा और चेतावनी दी थी कि नोटिस का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।