Delhi High Court

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    दिल्ली में फिलहाल नहीं चल पाएंगी ‘रेपिडो’ और ‘उबर’

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर ‘रैपिडो’ और ‘उबर’ को राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन की अनुमति दी गई थी। हालांकि, दिल्ली सरकार से कहा गया कि जब तक नई नीति नहीं बन जाती, तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस…

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