एलिवेटेड रोड पर ऑटो, साइकल चलाने पर ₹20 हज़ार का जुर्माना; नया आदेश 10 से लागू
गाज़ियाबाद: एलिवेटेड रोड पर बढ़ रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब नया आदेश आया है। ऑटो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, साइकल जैसे वाहन अब यहां नहीं चल सकेंगे। एलिवेटेड रोड पर अगर कोई इन्हें चलाता पाया गया तो उसे 20 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह का आदेश यहां के लिए पहली बार आया है। यह नया नियम 10 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ड्यूटी के साथ-साथ पुलिस गश्त करके भी नज़र रखेगी। एडीसीपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नए नियम को लागू करने की तैयारी की जा रही हैं। एमवी एक्ट की धारा 178 के तहत पुलिस ने यह फैसला लिया है।
हाईस्पीड में चल रहे थे वाहन, कुछ गलत तरीके से करते हैं ड्राइव : डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन रोटरी तक की एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार में वाहन चलते हैं। ऐसे में जो वाहन स्लो स्पीड से चलते हैं, उनकी वजह से बड़े हादसे हो जाते’ है। इस पूरे स्ट्रेच पर अब ऑटो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, पशु द्वारा खीचे जाने वाले वाहनों के अलावा साइकल भी नहीं चलेगी। आगे वाले दिनों में लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाएगा, ताकि वे इस नियम के लागू होने से पहले उसके बारे में जान सकें और इस रोड पर प्रतिबंधित वाहन न आएं।
डीएमई पर भी है बैन : डीएमई पर भी इन वाहनों के साथ ही दोपहिया वाहनों को भी बैन किया गया था। नियम न मानने वालों पर 20 हजार रुपये का चालान किया जा रहा है। यह चालान ट्रैफिक पुलिस मैनुअली ही कर रही है। डीएमई और ईपीई पर कार्रवाई के बाद पहली बार शहर के रास्ते पर इस प्रकार के नियम लागू हुए हैं। पुलिस के अनुसार, एलिवेटेड रोड पर भी वाहन एक्सप्रेसवे जैसी रफ्तार में चलते है। एलिवेटेड रोड पर भी यह चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जाएंगे।