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बुरी तरह फंसी सपना चौधरी, कोर्ट ने तय किया आरोप, जानिए क्या है मामला

लखनऊ : सपना चौधरी बुरी तरह फंसी हुई हैं। लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप तय किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान चौधरी समेत अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है। बता दें कि सपना चौधरी के अलावा अन्य सह आरोपी जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 2018 में डांसर सपना चौधरी को धोखाधड़ी के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। सपना ने इस मामले में सरेंडर कर दिया था और बीते दिनों वह चुपके से एसीजेएम-5 शांतनु त्यागी की अदालत में पहुंच गई, जहां उनको पेश किया जाना था। इस मामले में सपना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, अदालत ने उस वारंट को वापस करने का आदेश जारी किया और सपना को हिरासत से रिहा भी कर दिया।

2018 में इस मामले में सपना को हिरासत में लिया गया था
गौरतलब है कि सपना चौधरी का एक शो 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित होने वाला था, जिसके टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बेचे गए थे। लोग इस शो का काफी इंतजार कर रहे थे लेकिन सपना नहीं आई, इसलिए लोगों ने आयोजकों से रिफंड के लिए आवाज उठाई थी। इसके लिए फिरोज खान नाम के शख्स ने सपना चौधरी और पांच अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, रत्‍नाकर उपाध्‍याय और अमित पांडेय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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