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वाराणसी बम ब्लास्ट में आतंकी वलीउल्लाह दोषी करार

  • गाजियाबाद की कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह को दोषी माना
  • वाराणसी बम ब्लास्ट में आतंकी वलीउल्लाह दोषी करार
  • आरोपी की सजा को लेकर सुनवाई 6 जून को होगी
  • आरोपी वलीउल्लाह के साथ 4 अन्य लोग भी दोषी
  • सीरियल ब्लास्ट मामले में 6 मुकदमे में 4 दोषी।

गाज़ियाबाद : 2006 के वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के सोलह साल बाद, आरोपी वलीउल्लाह को शनिवार को गाजियाबाद की जिला सत्र अदालत ने दोषी ठहराया । सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट केस के दो मामलों में जिला जज ने आतंकी वल्लीउल्लाह को दोषी माना है, जबकि एक में बरी कर दिया है। सजा की मात्रा अदालत छह जून को सुनाएगी। वल्लीउल्लाह को शनिवार दोपहर को जिला अदालत में पेश किया गया। दोपहर 3.30 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने बनारस के संकट मोचन मंदिर में हुए बमकांड में वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया। यहां बम फटने से 7 लोगों की मौत हुई थी।

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धमाका
7 मार्च 2006 को यूपी के वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट हुए। इन धमाकों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी जबकि सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। हाईकोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया था। अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए।

इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था ।

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Umesh Kumar

Umesh is a senior journalist with more than 15 years of experience. Freelance photo journalist with some leading newspapers, magazines, and news websites and is now associated with Local Post as Consulting Editor

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