गाजियाबाद में सुरक्षा और शांति के लिए निषेधाज्ञा लागू: पुलिस कमिश्नरेट का सख्त आदेश
गाजियाबाद : आगामी त्योहारों, नववर्ष, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएस के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आज से प्रभावी होकर 7 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।
प्रमुख अवसर और सुरक्षा कारण
चौधरी चरण सिंह जयंती (23 दिसंबर), क्रिसमस ईव (24 दिसंबर), क्रिसमस डे (25 दिसंबर), और नववर्ष दिवस (1 जनवरी) जैसे बड़े समारोहों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही परीक्षाओं और विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए इन पाबंदियों को लागू किया गया है।

मुख्य प्रतिबंध और दिशानिर्देश
आदेश के तहत जनता और आयोजकों को निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन करना होगा:
- समूह एकत्रित होने पर प्रतिबंध: किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या अधिक लोगों का बिना अनुमति एकत्रित होना, धरना या प्रदर्शन आयोजित करना निषिद्ध होगा।
- डीजे और ध्वनि प्रदूषण: आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा के बाद डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- जातीय विवाद रोकथाम: किसी भी जाति या समूह को ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सांप्रदायिक या जातीय विवाद की संभावना हो।
- अस्त्र-शस्त्र पर रोक: तलवार, चाकू, या अन्य शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक आयोजनों को इससे छूट दी गई है।
- सोशल मीडिया पर निगरानी: भड़काऊ संदेश, वीडियो या पोस्ट को प्रचारित या प्रसारित करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- परीक्षा केंद्रों के पास प्रतिबंध: परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- होटलों और धर्मशालाओं में सत्यापन आवश्यक: होटल और धर्मशाला संचालकों को बिना सत्यापित पहचान के किसी को भी कमरा आवंटित करने की अनुमति नहीं होगी।
- नशे के पदार्थों का उपयोग वर्जित: सार्वजनिक स्थानों पर शराब और नशीले पदार्थों के सेवन या वितरण पर रोक लगाई गई है।
- पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक: पेट्रोल पंप संचालकों को बोतलों या कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


परीक्षाओं के दौरान विशेष उपाय
परीक्षा केंद्रों के पास अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नकल रोकने के लिए फोटो कॉपी और स्कैनर की सेवाएं भी परीक्षा अवधि में बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों पर केवल अधिकृत सुरक्षा कर्मियों को शस्त्र ले जाने की अनुमति होगी।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और समूहों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सहयोग की अपील
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय ने जनता से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।


