मेरठ सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को राहत – अस्थायी रूप से दुकान लगाने की अनुमति, “मार्केट स्ट्रीट” घोषित करने पर विचार
मेरठ, 28 अक्टूबर 2025। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में पिछले सप्ताह हुई अवैध निर्माणों की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने प्रभावित व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। शासन स्तर पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन दुकानदारों की दुकानें ध्वस्त हुई हैं, उन्हें अस्थायी रूप से टेंट या स्टॉल लगाकर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि स्थायी समाधान लागू नहीं हो जाता।
सोमवार शाम आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त हर्षिकेश भास्कर यशोदा ने की। बैठक में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अलुवालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, संयुक्त व्यापारी संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार सहित आवास विकास प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि सेंट्रल मार्केट क्षेत्र को “मार्केट स्ट्रीट” घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत पांच प्रतिशत तक आवासीय भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। यह कदम न केवल शहरी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है बल्कि उन सैकड़ों व्यापारियों के लिए भी राहत का कारण बनेगा जिनका रोजगार हाल की ध्वस्तीकरण कार्रवाई से प्रभावित हुआ।
मंडलायुक्त यशोदा ने कहा — “प्रभावित व्यापारियों की आजीविका बाधित न हो, इसके लिए अस्थायी रूप से व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति दी गई है। स्थायी समाधान के लिए नीति संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।”
विधायक अमित अग्रवाल ने इस अवसर पर सुझाव दिया कि आवास नीति में संशोधन कर छोटे शहरों को भी लचीलापन दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति केवल उन शहरों में दी जाती है जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है। उन्होंने मुख्य सचिव (आवास) को प्रस्ताव भेजने की बात कही ताकि मेरठ जैसे मध्यम आकार के शहर भी इस नीति का लाभ उठा सकें।
जानकारी के अनुसार, प्लॉट संख्या 661/6, जो पूरी तरह ध्वस्त किया गया था, को आवश्यक शुल्क और नए नक्शे की स्वीकृति के बाद पुनः व्यावसायिक निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। नई नीति के तहत 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी निर्माण की अनुमति मिलने की संभावना है।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट को “मार्केट स्ट्रीट” घोषित करने का प्रस्ताव अगली MEDA बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद शहर के मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
यह निर्णय प्रशासन की एक संतुलित पहल मानी जा रही है, जो एक ओर शहरी विकास के नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी तो दूसरी ओर उन व्यापारियों के जीवनयापन को भी सुरक्षित रखेगी जिन्होंने हाल की कार्रवाई में अपना कारोबार खो दिया था।



