13 मई को किया जायेगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

मेरठ : आज जिला न्यायाधीश रजत सिंह जैन द्वारा नीरज कुमार व वेदप्रकाश वर्मा पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय मेरठ व समस्त न्यायिक अधिकारीगण तथा बार के अध्यक्ष व महामंत्री आदि के साथ प्रचार वाहन को झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिला न्यायाधीश द्वारा अवगत कराया गया कि लोक अदालत के माध्यम से जो मामले निस्तारित किये जाते है उनकी अपील नही होती है और व्यक्ति के समय और धन दोनों की बचत होती है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय चला निर्धन के द्वार अभियान भी चलाया गया है जिसके माध्यम से आम जनता को घर-घर जाकर निःशुल्क विधिक जानकारी प्रदान की जा रही है।

विनोद शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा लोक अदालत के माध्यम से कौन-कौन से वादों का निस्तारण किया जा सकता है आदि के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा यह भी अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ द्वारा कौन-कौन सी विधिक सेवाएं प्रदान की जाती है आदि के बारे में भी अवगत कराया गया।

उन्होने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद मेरठ किया जायेगा, जिसमें दीवानी वाद, लघु फौजदारी वाद, आर्बिट्रेशन वाद, धारा-138 एन. आई एक्ट वाद, श्रम वाद, राजस्व वाद तथा बैंक वसूली के वादों का निस्तारण प्री-लिटीगेशन स्तर पर आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा।