नगर निगम के वार्ड आरक्षण के नियम का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है
गाजियाबाद : हाल ही में नगर निगम के वार्ड आरक्षण के नियम के खिलाफ विवाद हो गया था। अब यह विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अब 19 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही हैं। वाद अधिवक्ता मुकेश कुमार की ओर से दायर किया गया है।
बताया जा रहा है कि पहले नगर निगम का वार्ड एक एससी महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन हाल ही में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से वार्ड आरक्षण को लेकर नई पॉलिसी के तहत आरक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इसी निर्देश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से 7 नवंबर को नगर निगम के सभी वार्डों के आरक्षण को फिक्स कर शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा था। लेकिन इस आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर विवाद है पैदा हो गया है।
इस मामले में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की आरक्षण पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अब 19 तारीख लगाई गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर आयुक्त गाजियाबाद, जिलाधिकारी गाजियाबाद और प्रदेश सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
इस फैसले पर नगर निगम प्रशासन ही नहीं, प्रदेश सरकार की भी नजर है। अगर हाई कोर्ट आरक्षण की पॉलिसी को खारिज करता है तो फिर एक बार फिर से वार्ड में आरक्षण की तस्वीर बदल सकती हैं।