आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आज़म खान को अंतरिम जमानत दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह में संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
आपको बता दें कि कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुना दिया है। जिसके बाद आज की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है।
सीतापुर की जेल में बंद हैं आजम खान
बीते दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर कहा था कि मुझे उम्मीद है जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, बहुत ज़ल्द आज़म ख़ान बाहर आएंगे। सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उनपर इतना दबाव हो कि वे जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा।