
गाजियाबाद के राशनकार्ड धारक को यदि वे निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आते है, तो राशन कार्ड करने होंगे सरेंडर शासन का नया आदेश :
- यदि परिवार का कोई सदस्य आय कर दाता है।
2 परिवार के किसी भी सदस्य के पास में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर , (एयर कंडिशनर) तथा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है।
3 ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक भूमि है
4 .नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी० से अधिक का आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान/फ्लैट अथवा 100 मी० से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय प्लॉट है एवं ऐसे किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 60 वर्ग मी० या उससे अधिक ऐरिया का व्यावसायिक स्थान है
- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक है।
- नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार की आय तीन लाख से अधिक है।
- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास शस्त्र का लाइसेंस है।

ऐसे व्यक्ति या परिवार के सदस्य इस श्रेणी में आने वाले ऐसे समस्त राशनकार्डधारकों को विशेष रूप से सचेत करते हुये चेतावनी दी जाती है कि वे एक सप्ताह के अंदर क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना समर्पित कर जाय
अथवा अपात्र पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार चिन्हित किये जायेंगे
तथा जब से वह परिवार ले रहा है रूपये 24.00 प्रतिकिलोग्राम गेहूँ ओर रूपये 32.00 प्रति किलोग्राम चावल की दर वसूली की जायेगी कार्डधारक/ परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे