
मेरठ : भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीएन पांडे ने गैरइरादतन हत्या के मामले में बयान से मुकरने पर सपा के सरधना विधायक अतुल प्रधान और कुश्ती के राष्ट्रीय कोच जबर सिंह के खिलाफ वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने हत्या के आरोपित श्रीपाल को दोष मुक्त कर दिया है।

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अनुज शर्मा ने बताया कि सूरज प्रजापति ने 15 अगस्त 2012 को थाना नौचंदी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके भाई विशाल का फैक्ट्री मालिक अश्विनी कुमार से वेतन को लेकर विवाद चल रहा था। घ्वाजारोहण कार्यक्रम के दौरान अश्वनी कुमार ने अपने गार्ड श्रीपाल से विशाल की हत्या करा दी थी। उसी दिन कुश्ती कोच जबर सिंह ने थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि वे घ्वजारोहण कार्यक्रम में आमंत्रित थे। कार्यक्रम के दौरान उनके निजि सुरक्षाकर्मी के गन से चली गोली एक कर्मचारी को लगी थी। उसके बाद उनका सुरक्षाकर्मी वहां से फरार हो गया।
कार्यक्रम में सपा नेता अतुल प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पुलिस ने जांच के दौरान श्रीपाल को गिरफतार कर उसके गन से बरामद की थी। तब बताया गया कि मामला हर्ष फायरिंग का है। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी श्रीपाल को गैरइरादतन हत्या के आरोप में दंडित किए जाने के लिए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में मृतक के भाई सूरज प्रजापति, सपा विधायक अतुल प्रधान, जबर सिंह समेत 13 लोगो को गवाह बनाया गया था।