
अहमदाबाद सीरियम बम ब्लास्ट मामले में स्पेशल न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 49 गुनाहियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 11 अन्य गुनाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन लोगों को पहले ही अपराधी ठहराया हुआ था और आज उन्हें सजा सुनाई जानी थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था।
सरकारी वकील एडवोकेट अमित पटेल ने बताया कि स्पेशल जज एआर पटेल ने 49 में से 38 दोषी को फांसी की सजा सुनाई है वहीं, 11 अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा दी गई है। बता दें कि, आतंकी संगठन भारतीय मुजाहिदीन ने इस हमले की उत्तरदायीी ली थी । आतंकियों का कहना था कि हमने 2002 में हुए गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए यह हमला किया था। इस मामले में कुल 77 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 28 को न्यायालय ने रिहा कर दिया था और बाकी 49 लोगों को दोषी पाया गया था । 12 साल तक चले मामले के बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया है ।
बता दें कि अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय से सभी दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी । वहीं बचाव पक्ष ने न्यायालय से कम से कम सजा देने की अपील की थी । हालांकि न्यायालय ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई । इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है । अहमदाबाद ब्लास्ट मुकदमा में सेशन न्यायालय के न्यायाधीश एआर पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 49 आरोपी को दोषी करार दिया था । वहीं, न्यायालय ने 77 में से 28 आरोपी को रिहा कर दिया था. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि वर्ष 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों में 56 लोगों की मृत्यु हुई थी, साथ ही 200 लोग जख्मी हो गए थे ।