सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाई गई

नोएडा : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी सेक्टर-93 में अवैध ट्विन टावरों को गिराने की समय सीमा तीन महीने और बढ़ा दी है। सुपरटेक और डिमोलिशन एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग की अपील को मंजूर करते हुए टावर गिराने की सीमा 28 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी गई है। सुपरटेक और एडिफिस दोनों ने टावर गिराने की सीमा तीन महीने बढ़ाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में 22 मई 2022 के बाद की समयसीमा 3 महीने और बढ़ाने की मांग पर मंगलवार को सुनवाई हुई । कोर्ट में सुपरटेक बिल्डर की ओर से यह मांग की गई । अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के समय बढ़ाने के फैसले पर टिकी थीं । प्राधिकरण ने अपने स्तर पर असमर्थता जताते हुए इस समय विस्तार देने से इनकार कर दिया था। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में ट्विन टावरों को गिराने की तैयारी के लिए एक सड़क उखड़ गई है। वहीं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से समय बढ़ाने की सिफारिश करने वाली एक नई बात भी सामने आई है । एजेंसी ने 20 फरवरी से मौके पर तोड़फोड़ व अन्य तैयारियां शुरू कर दी थी। अधिकारी कह रहे हैं कि अप्रैल के अंत तक एजेंसी ने बताया है कि 22 मई तक टावर को गिराने के प्रयास जारी हैं । अंत में अब बिल्डर के माध्यम से बताया गया कि इसमें 3 महीने और लगेंगे।