
लखनऊ (NewsReach): इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कल आप आकर कहेंगे कि हमें माननीय न्यायाधीशों के कक्ष में भी जाना है. कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाएं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि लखनऊ बेंच का कहना है कि यह मामला न्यायिक नहीं बल्कि विवादास्पद है, आप इसपर डिबेट कर सकते हैं। हमारी 4 अपील थी, पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, दूसरी बंद कमरों को खोला जाए, तीसरी इससे जुड़े एक्ट का पुनर्लेखन।
याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने आगे कहा कि चौथी बेसमेंट में बने वॉल जो बंद हैं उनकी स्टडी करने की इजाज़त दी जाए, इन चारों अपील को ख़ारिज किया गया है।