ज्ञानवापी मस्जिद में जहां मिला शिवलिंग, उस क्षेत्र को किया जाए सील: वाराणसी कोर्ट

वाराणसी (NewsReach): ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की सिविल अदालत का फैसला आने के बाद आज तीसरे दिन श्रृंगार गौरी मामले में मस्जिद का सर्वे हुआ। इस दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वजू के लिए बनाए गए छोटे से तालाब में एक शिवलिंग मिला है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद वाराणसी कोर्ट ने ज़िला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को आदेश दिया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी की होगी ।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।